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सरायकेला। कोविड-19 महामारी एवं बढ़ रहे संक्रमण से उत्पन्न भयावह स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने भी विभाग के लिए नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। झारखंड सरकार के परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पाली द्वारा इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक पत्र लिखकर इसकी सूचना दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रसार को कम करने के लिए परिवहन विभाग ब्रेक द चेन के तौर पर विभाग के कार्यों का निष्पादन करेगा। जिसके तहत लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए जाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही वैसे सभी ड्राइविंग लाइसेंस एलएल और डीएल, जिनकी वैधता इस अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी है, यह समाप्त होने वाली है, को अगले आदेश तक के लिए वैद्य समझा जाएगा। इसके अलावा लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उक्त अवधि में निर्धारित स्लॉट को पुनः निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने जिले की जनता से परिवहन एवं ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करते हुए वाहन चलाने तथा कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है।
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