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गम्हरिया के आदर्श नगर आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी, विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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रिपोर्टर – जगबंधु महतो

गम्हरिया: रांची के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सरायकेला-खरसावां रामशंकर सिंह के मार्गदर्शन में गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत आदर्श नगर आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं के लिए एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल, सरायकेला-खरसावां अंबिका चरण पानी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर महिलाएं किन संस्थाओं और अधिकारियों से संपर्क कर सकती हैं तथा किस प्रकार उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है।
उन्होंने अपने संबोधन में Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 12 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत महिलाओं सहित पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर कार्यरत लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) की भूमिका और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाओं पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आज महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाते हुए समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
उन्होंने महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें।
इस अवसर पर आदर्श नगर आंगनवाड़ी केंद्र में पैरा लीगल वालंटियर्स (PLVs) भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करते हुए स्थानीय लोगों के बीच विधिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भी बताया गया कि पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर समय-समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जागरूक करना है।
कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।