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नासिर हत्याकांड में मोहम्मद सैफुद्दीन को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay। क्षेत्र चर्चित नासिर हत्याकांड मामले में पांचवें आरोपी को भी अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवी की धारा 302 के तहत अभियुक्त मोहम्मद सैफुद्दीन उर्फ सैफुल्ला को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त सैफुद्दीन को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है।

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अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को 3 महीने साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना के संबंध में मृतक मुड़िया निवासी मोहम्मद नासिर की पत्नी रेशमा खातून की शिकायत पर सरायकेला थाना में सरायकेला थाना कांड संख्या 118/ 2018 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें कहा गया था कि 27 सितंबर 2018 की शाम लगभग 6:00 मोहम्मद नासिर फल खरीदने कोलाबीरा गए थे। इस दौरान मुड़िया तालाब के समीप आरोपियों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी थी। बताते चलें कि उक्त नासिर हत्याकांड मामले में इससे पूर्व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने चार आरोपियों मुड़िया निवासी मुख्तार आलम एवं अख्तर आलम, कमल पुर निवासी मोहम्मद शब्बीर और चंद्रपुर निवासी मोहम्मद जाहिर को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।

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