Spread the love

डीएलएसए द्वारा केजीबीभी की छात्राओं को दी गयी विधिक जानकारी…

सरायकेला Sanjay : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नीमडीह में विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएलएसए के पीएलवी शुभंकर महतो ने छात्राओं को कानूनी जानकारी देते हुए जागरूक किया। मौके पर उन्होंने कहा कि भादवि की धारा 354डी के तहत यदि कोई पुरुष स्त्री का गलत नियत से पीछा करता है या स्त्री की अनिच्छा के बावजूद संपर्क करने का प्रयास करता है तो उसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की सजा का प्रावधान है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग तथा नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। मौके पर पुष्पा गोराई, रानी महतो, आभा कुमारी व सुष्मिता महतो समेत अन्य उपस्थित रहे।

Advertisements

You missed