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दहेज के लिए पत्नी हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा…

 

सरायकेला: संजय मिश्रा  / एडीजे द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी पति भुवन राम माझी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 304 बी के तहत अभियुक्त भुवन राम मांझी के लिए उक्त सजा का प्रावधान करते हुए न्यायाधीश ने ₹10000 आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है। आर्थिक दंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त भवन राम माझी को छह महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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पीड़ित पिता रावण चंद्र सोरेन की शिकायत पर नीमडीह थाना कांड संख्या 26/2021 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री जोसना सोरेन का विवाह 22 दिसंबर 2020 को नीमडीह थाना के सिंदूरपुर गांव निवासी भुवन राम मांझी के साथ हुई थी। जिसके बाद 13 अप्रैल 2021 को बेटी जोसना ने फोन कर बताया कि उसके पति और चाची सास द्वारा मारा पीटा जा रहा है। प्लीज आकर ले जाइए। रात होने के कारण नहीं जा पाने के बाद अगली सुबह जोसना ने पुन: फोन कर जल्दी आने की बात कही। जिस पर दामाद भुवन राम माझी को फोन करने पर उसने बाहर होने की बात बताई। और कुछ देर बाद भुवन राम मांझी ने फोन करके बेटी जोसना के सीरियस होने की बात बताई। पूरा परिवार दोपहर 2:00 बजे पहुंचकर देखने पर जोसना को घर के अंदर मृत अवस्था में पाया गया।

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