मारपीट में हुए हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे टू की अदालत ने चार आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…
सरायकेला – संजय मिश्रा
सरायकेला। एडीजे टू कनकन पट्टादार की अदालत ने मारपीट में हुई हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के चार आरोपियों खेतु पात्रो, राजेंद्र भोंज उर्फ राजू, रंजीत पात्रो एवं शुरू तांती प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 302 के तहत उक्त चारों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ प्रत्येक को ₹10000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 6 महीने साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राजनगर के सितानी गांव के जनताटांड टोला निवासी प्रमिला बारिक की शिकायत पर राजनगर थाना कांड संख्या 26/ 2016 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें सितानी ने बताए थे कि दिनांक 4 मई 2016 को उसका भाई सीनी का उकरी निवासी अभिराम बारिक आया हुआ था।
और उक्त लोगों ने घर से बाहर ले जाकर अभिराम बारिक के साथ लाठी डंडा से मारपीट किए। और अभिराम के हाथ पर रस्सी से बांधकर गांव के रोड पर फेंक दिए। बाद में सूचना पर पहुंची राजनगर पुलिस ने अभिराम के रस्सी खोलकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर ले गई। जहां इलाज के दौरान अभिराम बारिक की मौत हो गई थी।