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आदित्यपुर का चर्चित 111 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉ0

ओपी अनन्द को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट

में दर्ज केस को खारिज करते हुए डॉ0 और पत्नी सहित डॉ0 रक्षित को

भी मिली बड़ी राहत ……

आदित्यपुर (सुदेश कुमार) :   9 जून और 18 जून को हाई कोर्ट में आदित्यपुर का चर्चित 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉक्टर ओपी आनंद मामले में सुनवाई थी । हाई कोर्ट ने सुनवाई में डॉ ओपी आनंद को बढ़ी राहत दीै. बतादे कि 8 जून 2021 को ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी द्वारा उनके आवास से जब्त दवाओं के मामले में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद डॉ ओपी आनंद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ शब्द और हर वाक्य को समझने का कोशिश कर रहा हूं जिसके बाद ही कुछ कह सकूंगा.

बता दें कि 111 सेव लाइफ अस्पताल के एक मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी मामले में जांच अधिकारी ने डॉ एवं उनकी पत्नी सरिता आनंद, डॉ रक्षित आनंद को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 304, 386, 354 सी और 34 के तहत दोषी मानते हुए न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में डॉ आनंद को 23 मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

लेकिन एक कोरोना कमांडर और सत्य निष्ठा का पहचान करते हुए हाई कोर्ट ने जो हमें संरक्षण प्रदान किया है वही उन्होंने बताया कि डॉ ओपी आनंद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कैमरे पर भला बुरा कहकर कहने के बाद उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि अस्पताल में ताला जड़वा कर उन्हें जेल भी भिजवाया गया था। उन्होंने कहा कि एक डॉ समाज में सबसे ज्यादा सम्मान पाता है. ऐसे में डॉ की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने समाज के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराकर उसकी जीवन की रक्षा करे.

ऐसे में उन्हें समाज के हितों पर सरकारी कुठाराघात करने वालों से पिछले दिनों संघर्ष करना पड़ा. डॉ ओपी आनंद न कहा कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि इस चौतरफा विध्वंसक सरकारी हमले को बर्दाश्त करने की शक्ति हमें दी. उन्होंने कहा कि इस धर्मयुद्ध में मुझे साथ व संरक्षण देने वाले शुभचिंतकों का हृदय से शुक्रगुजार हूं.

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