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चांडिल: हेमंत सरकार के 75% स्थानीय आरक्षण निति की धज्जियां उड़ा रही आवा ऑटो कंपस कंपनी, साथ ही जिला उपायुक्त के आदेशों का कर रहे नजर अंदाज, बंगाल के मजदूरों से ली जा रही काम…

 

चांडिल : कल्याण पात्रा  ।

पीछले कई सप्ताह से सरायकेला के बड़ी कम्पनीयों को हेमंत सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को कम्पनी को रोजगार नहीं दिये जाने को लेकर नोटिश पर जामिल करने का आदेश सरायकेला उपायुक्त द्वारा निगत किया गया है। फिर भी कम्पनी द्वारा स्थानिय लोगों को निकाल कर बंगाल के मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है । निजि कम्पनीयां सरकार और जिला उपायुक्त के आदेशों का भी नजर अंदाज कर रहे है । ऐसा मामला चाण्डिल अनुमण्डल के आसनबनी स्थित आपने मनमनी आवा ऑटो कंपस कंपनी हेमंत सरकार के 75ः स्थानीय आरक्षण निति की धज्जियां उड़ा रही ।

आरक्षण निति की धज्जियां उड़ा रही :

जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आसनबनी स्थित आवा ऑटो कंपस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन दिनों खूब चर्चा में है। ग्रामीणों के बीच न केवल यह कंपनी चर्चाओं में है, बल्कि हेमंत सरकार की 75% स्थानीय आरक्षण वाली नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों के मन में सरकार के उस नीति को लेकर तरह तरह के सवाल है, जिस नीति में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

दअरसल, चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी स्थित आवा ऑटो कंपस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन द्वारा पिछले तीन माह पहले स्थानीय लोगों को काम से हटा दिया गया। बिना कारण बताए प्रबंधन द्वारा न केवल स्थानीय लोगों को काम से हटाया गया, बल्कि उनके जगह दूसरे क्षेत्रों से मजदूरों लाकर रखा गया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल से मजदूरों को लाकर प्रबंधन ने काम पर रखा है। वहीं, राज्य के दूसरे जिलों से भी मजदूरों को लिया गया है। पूर्व में कंपनी में काम करने वाले स्थानीय लोगों के सामने अब रोजगार के अभाव हो गए हैं और दूसरे राज्यों को पलायन करने का विचार कर रहे हैं। उक्त कंपनी में वाहनों के इंजन के कलपुर्जे को तैयार किया जाता हैं। वर्तमान में करीब 50 लोग काम कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी में करीब दो दर्जन स्थानीय लोग काम कर रहे थे। उन्हें बिना कारण बताए काम से हटा दिया गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, कंपनी के मालिक और प्रबंधन भी बिना डरे राज्य सरकार के 75% आरक्षण वाली नीति की धज्जियां उड़ा रही हैं। न जाने कितने ही ऐसे कंपनियों में स्थानीय लोगों को रखने के बजाय दूसरे राज्यों से लाकर मजदूरों से काम लिया जा रहा है।

आशा करते हैं कि इस खबर को पढ़ने के बाद जिला प्रशासन स्वतः इस मामले को संज्ञान लेकर कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। वहीं, शायद इस खबर के बाद प्रबंधन भी अपनी भूल सुधार करेगी।

 

कार्यालय   प्रेस विज्ञप्ति :- 

सूचना भवन सरायकेला खरसावां
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 27 जून 2023
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झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हुए उपायुक्त के समक्ष हाज़िर

नियोजकों ने निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिनियम का प्रारम्भ किया अनुपालन

75% आरक्षण के नियम का अनुपालन नही करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई- उपायुक्त
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आज दिनांक 27 जून 2023 दिन मंगलवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल के समक्ष झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हाज़िर हुए। उल्लेखनीय है कि विगत सोमवार को 6 नियोजकों को इस अधिनियम का अनुपालन नही करने पर नोटिस जारी किया गया था।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।

अधिनियम के अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है प्रावधान- उपायुक्त

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नही करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में कुल- 6 संस्थानो को नियमानुसार नोटिस दिया गया था एवं उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था। जिसमे से 5 नियोजकों ने उपायुक्त के समक्ष हाज़िर होकर उनके निदेशानुसार आज ही अपने संस्थान का निबंधन करा लिया। साथ ही गैरहाज़िर नियोजक द्वारा आगामी शुक्रवार तक निबंधन सुनिश्चित नही करने की स्थिति में उपायुक्त ने उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

उपस्थित नियोजक आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पोंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड

अनुपस्थित नियोजक – आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड

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