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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म के

प्रयास मामले में पूर्व वेद पार्षद सुभाष पाल को 6

साल की सजा…..

जमशेदपुर Deep : गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ाबांधा पंचायत में 9 साल की बच्ची से अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में जमशेदपुर के स्पेशल ने कोर्ट-1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सागर पाल उर्फ सुभाष पाल को 6 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही, 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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सुभाष पाल वार्ड पार्षद रह चुका है. इससे पहले गुरूवार को उसे पोस्को एक्ट और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी पाया गया था. घटना 26 मई 2021 की है. इस मामले में नाबालिग के परिजन ने गोविंदपुर थाने में सागर पाल उर्फ सुभाष पाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. घटना के वक्त लोगों को आंधी-तूफान से बचाव का कार्य किया जा रहा था.

सागर पाल लोगों को पंचायत भवन पहुंचाने का काम कर रहा था. उसी दौरान भवन के बाथरूम में ले जाकर बच्ची के साथ अश्लील अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म के प्रयास का उस पर आरोप लगा था. इस मामले में पीड़िता समेत कुल 8 लोगों की गवाही हुई है. बुधवार को अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया.

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