Spread the love

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन…

रामगढ़:इन्द्रजीत कुमार

Advertisements
Advertisements

उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 2 मामले सामने आए हैं। उपायुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ दोनो मामलों के तहत अब तक किए गए कार्यो के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

क्या हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989:-

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता हैं।

विशेषताएँ:-
यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है।
यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेज़ी से निपट सकें I

Advertisements

You missed