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साधना न्यूज चैनल के कार्यालय में लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है।

अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता व हत्यारे को आजीवन कारावास…

राँची ब्यूरो ( अर्जुन कुमार) ।

रांची की चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता व हत्यारा लोकेश चौधरी सहीत हत्याकांड को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अशोक नगर स्थित साधना न्यूज चैनल के कार्यालय में लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है। दोषियों में न्यूज चैनल के मालिक लोकेश कुमार चौधरीए गार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी और लोकेश का बॉडीगार्ड सुनील सिंह शामिल हैं। चौथे आरोपी ड्राइवर रवि शंकर लाल को कोर्ट ने निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया है।

चारों आरोपी जेल में बंद हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया और रवि शंकर की रिहाई का आदेश दिया। तीनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित थी। सोमवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। चारों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए लोकेश चौधरी, सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी को हत्या करने, लाश छिपाने, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया।

अग्रवाल बंधु हत्याकांड घटना :

इसी बीच लोकेश चौधरी ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। दोनों की वहीं मौत हो गई थी। हत्याकांड में संलिप्त एक अन्य आरोपी एमके सिंह को पुलिस अबतक नहीं खोज पाई। अनुसंधान और सुनवाई के दौरान इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि फरार आरोपी एमके सिंह मामले में दोषी लोकेश चौधरी का मित्र है।

अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल को 6 मार्च 2019 को दफ्तर में बुलाया था। पैसे के लेन.देन को लेकर विवाद होने लगा। इसी बीच लोकेश चौधरी ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। दोनों की वहीं मौत हो गई थी।

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