जिला जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद् ने आदिवासीयों और ग्राम सभा का मनोबल तोड़ने का आरोप पदाधिकारीयों पर लगाते हुये लिखित शिकायत राष्ट्रीय अनूसूचित जन जाति आयोग न्यू दिल्ली को किया…
रांची (सुदेश कुमार) जिला जनप्रतिनिधि निगरानी परिषद् के तीन सदस्य प्रतिनिधि मंडल ज्योति लाल मांझाी, करमू मार्डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार और समाजिक न्याय आयोग के झारखंड प्रदेश महासचिव सुभाष साही राष्ट्रीय अनूसूचित जन जाति आयोग न्यू दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में प्रदीप दास अनुशंधान अधिकारी से मुलाकात कर सरायकेला-खरसवां और पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारीयों द्वारा आदिवासी समुदाय के अधिकारों और आदिवासीयों के परंपरागत ग्राम प्रधान बुधु सिंह मुण्डा और निगरानी परिषद के आदिवासी जनप्रतिनिधि सदस्यों पर ईचागढ़ थाना प्रभारी द्वारा विना जांच किये ममाल दर्ज किये की लिखित शिकायत किया ।
वही निगरानी परिषद् के पदाधिकारी ज्योति लाल मांझी ने प्रेस को जानकारी दी लिखित पत्र के माध्यम से आयोग को बताय की जहां झाखंड सरकार के गजट 26 जुलाई 2023 झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) निवामली 2022-23 के आधार पर ग्राम सभा को अधिकार और शक्ति दी गई है इस संबंध में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम को लिखित ज्ञापांक दिया गया है । जिसके तहत् नहीं ग्राम सभा को लिखित दिशा निर्देश दिया है बल्की सुनियोजित तरिके से ग्राम सभा और अनपढ़़ आदिवासियों पर मामला दर्ज कर मनोबल तोडने का काम किया गया है ।
वही ज्योति मांझी ने बताय कि गजट में अंकित निवावली के आधार पर ग्रामसभा को लधु खनिज पर अधिकार की मांग की है फिर भी ग्राम सभा के द्वारा संचालित बैध चालान और जीएसटी होने के बावजूद पूर्वी सिंहभूम के बड़ाम थाना प्रभारी और डीएमओं ने 90 हजार किस आधार पर शुल्क वसूल किया है ।
राष्ट्रीय अनूसूचित जन जाति आयोग न्यू दिल्ली को लिखित दिया है । और मांग किया है कि पीछले 8 माह पूर्व से उपायुक्त से ग्राम सभा के अधिकारों और डीएमओं से ग्राम सभा से प्रपत्र एम चलान की मांग किया जा रहा है । परन्तु ग्राम सभा और निगरानी परिषद् मामला दर्ज कर आदिवासीयों का मनोबल तोड़ने और ग्राम सभा का मनोबल तोड़ने की पदाधिकारी द्वारा सजिश का अरोप लगाते हुये लिखित शिकायत किया ।