नबालिग के साथ दुष्कर्म ओर हत्या मामले में आरोपी को फाँसी की सजा
राजमहल न्यायालय के जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने
सुनाया फैसला….
साहिबगंज : रण बिजय गुप्ता(संथाल ब्यूरो) साहिबगंज जिला के राजमहल न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेंद्र कुमार दुबे ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। लगभग 7 साल 9 महीने के उपरांत न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया । यहां उल्लेखनीय है कि उक्त घटना राजमहल थाना क्षेत्र के जौका गांव की है ।जहां 5 मार्च 2015 को जौका गांव निवासी मो० नयाकत सरफराज ने अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने को लेकर राजमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस पर उन्होंने उक्त गांव के ही राहेत सेख पर उनके पुत्री के साथ दुष्कर्म एवं दुष्कर्म के उपरांत हत्या कर देने का आरोप लगाया था। लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन इस मामले मैं सोमवार को फैसला सुनाते हुए राहेत सेख को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले पर मृतिका के परिजनों ने आभार व्यक्त किया है