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मनरेगा मजदूर के आकस्मिक निधन पर आश्रित को उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के तहत दो लाख के अनुग्रहित राशि का चेक उपलब्ध कराया….

मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर के आकस्मिक निधन पर राज्य में पहले आश्रित लाभुक को मिला लाभ: उप विकास आयुक्त।

सरायकेला। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई ने अपने कार्यालय कक्ष में इचागढ़ प्रखंड के सितू पंचायत में मनरेगा मजदूर के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रित पति सीता राम प्रमाणिक को मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के अनुग्रहित अनुदान राशि के तहत दो लाख रूपए (₹200000) का चेक प्रदान किया।
इस दौरान उप विकास आयुक्त नें कहा कि मनरेगा में कार्यरत मजदूर (ऐसे मजदूर जो साल में कम से कम 15 दिन कार्य किए हो) को आकस्मिक निधन या हत्या पर योजना अंतर्गत पूर्व में 75000 रुपए देने के प्रावधान था, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर अब ₹200000 कर दिया गया है। वही आंशिक विकलांगता पर पूर्व में निर्धारित राशि ₹37500 को बढ़ा कर 1,00000 कर दिया गया है। इसके साथ ही सामान्य मृत्यु पर निर्धारित राशि 30,000 को बढ़ाकर ₹100000 कर दिया गया है। वही डोभा इत्यादि में डूबकर मृत्यु होने पर निर्धारित राशि 50,000 को भी बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने मनरेगा में कार्य करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि मनरेगा से जुड़ निरंतर कार्य करें, ऐसे मजदूर जो किसी कारण से अधिक दिन कार्य न कर रहे हो वह कम से कम साल में 15 या उससे अधिक दिन कार्य अवश्य करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से जोड़ा जा सके।

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