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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एडीजे वन की अदालत ने तीन आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपी चमरू गागराई, राजेश तिर्की और धानमन खालको को पॉक्सो एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने के एवज में दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना राजनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई थी. घटना में पीड़िता द्वारा तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता पुर्वी सिंहभूम जिला की रहने वाली है. दर्ज प्राथमिकी में 7 जून 2021 को नानी के डांटने पर गुस्सा होकर राजनगर थाना क्षेत्र आयी थी.

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शाम को वह दो दोस्त के साथ नहर किनारे बैठ कर बात कर रही थी, इसी दौरान तीनों आरोपी आये और मारपीट करने लगे, जिसमें से एक मारपीट से बचने के लिए भाग निकला जबकि पीड़िता व एक युवक को आरोपियों ने लखन और पीड़िता को मारते हुए दिशोम जाहेर जंगल की ओर ले गए और तीनो ने पीड़िता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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