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डीएलएसए द्वारा लायाडीह में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन  . . .

  • सरायकेला : संजय

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सोमवार को नीमडीह प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय लायाडीह में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएलएसए के पीएलवी शुभंकर महतो ने ग्रामीणों व बच्चों को जानकारी देते हुए कहा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नही लगाया जा सकता है क्योंकि वे नाजुक तथा कमजोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनमें बाल मजदूरी की पाबंदी है उसमें काम कराता है तो उसे तीन महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष तक की जेल की सजा के साथ जुर्माना भी हो सकती है। कोई दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने और अधिक से अधिक दो वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है। पीएलवी ने मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत चल रहे मध्यस्थता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लाभ लेने की अपील की। मौके पर सुमित्रा दास, बासंती सिंह सरदार व आशा वाला सिंह समेत अन्य उपस्थित रहे।

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