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झाविमो कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीडीजे की अदालत ने

अभियुक्त सुखदेव सिंह सरदार को सुनाई सश्रम आजीवन

कारावास की सजा…..

सरायकेला । गोली मारकर हत्या करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने मामले के अभियुक्त सुखदेव सिंह सरदार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त सुखदेव सिंह सरदार को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹5000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत अदालत द्वारा ₹2000 की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस संबंध में सरायकेला थाने में 3 नवंबर 2014 को बेगनाडीह के नारायण महतो द्वारा अपने पुत्र प्रकाश कुमार महतो तथा उसका एक दोस्त गोपाल कुमार महतो, बांकीपुर की गोली मारकर हत्या करने की शिकायत पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध भादवि की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज कराया गया था।

मामले पर पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में कांड्रा थाना अंतर्गत बड़ामारी गांव के सुखदेव सिंह सरदार को आरोपी बनाया गया। बेगनाडीह के नारायण महतो ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उनका बेटा प्रकाश कुमार महतो झारखंड विकास मोर्चा का कार्यकर्ता था। एक नवंबर 2014 को उसने अपने बांकीपुर के दोस्त गोपाल कुमार महतो के साथ पार्टी के कार्य को लेकर खरसावां गया था तथा शाम 7:00 बजे घर लौटा।

घर लौट कर प्रकाश ने बताया कि अगले दिन दो नवंबर को सिंधुकोपा में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक है, जिसमें वह भाग लेने जाएगा। नारायण महतो ने बताया कि 2 नवंबर को पुलिया निर्माण को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए वह सुबह घर से निकल गया। परंतु शाम तक नहीं लौटा। 3 नवंबर को सुबह 5:00 बजे गोहिरा के झुरीडीह नाला के पास पगडंडी पर प्रकाश एवं गोपाल की शव पाया गया था। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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