जूपिटर सीमेंट के लिए अधिग्रहित जमीन को किस नियम के
तहत श्री सीमेंट को किया गया हस्तांतरित,डीसी से मांगी गई
जानकारी….
गम्हरिया (जगबंघु महतो) : कोल्हान रक्षा मंच द्वारा जिले के डीसी को पत्र लिखकर जिले में औद्योगिक उपयोग हेतु ली जा रही जमीन के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गयी है। कोलहान रक्षा मंच के सचिव कार्त्तिक कुमार परीक्षा ने खरसावां के हांसदा में जूपिटर सीमेंट के लिए अधिग्रहित जमीन को किसी नियम के तहत श्री सीमेंट को हस्तांतरित किया गया समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने बताया जिले के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के जमीन-जायदाद को उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर हस्तांतरण किये जा रहे हैं। झारखंड प्रदेश में विगत 75 वर्षों में सरायकेला एक औद्योगिक जिले के रूप में विकसित हुआ है। लेकिन विकास के नाम पर आज मुल लोगों के परिवार नदारद है। उन्होंने बताया जिले में वर्ष 2010 से 2022 तक कितने एसटी जमीन को धारा 49 के तहत अनुमति देकर औद्योगिक उपयोग हेतु प्रदान की गयी है।
इसके साथ ही तय समय सीमा में उद्योग नहीं लगानेवाले उद्योग पतियों से अधिग्रहित जमीन रैयतों को क्यों नहीं लौटाई जा रही है। बताया खरसावां के हांसदा स्थित जूपिटर सिर्मेन्ट के नाम पर अनुमति ले कर रैयतों का जमीन एक अन्य कम्पनी श्री सीमेंट के नाम किस नियम के तहत ट्रांसफर किया गया तथा कितने विस्थापित लोगों को नौकरी व अन्य लाभ मिला। उन्होंने इन बिंदुओं पर जिले के डीसी से विस्तृत जानकारी मांगी है।