ब्राउन शुगर बिक्री करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे
वन की अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई एक साल सश्रम
कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा…..
सरायकेला Sanjay : ब्राउन सुगर की बिक्री करने के दो आरोपी सईद आलम व अनिल महाली के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अथर्दंड नहीं देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा दिया गया है. मामला वर्ष 2019 में आदित्यपुर थाना अंर्तगत अलकतरा ड्रम बस्ती का है.
मामले पर आदित्यपुर थाना में तत्कालीन एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि गुप्त सुचना मिली थी कि अलकतरा ड्रम बस्ती ब्राउन सुगर का कारोबार किया जा रहा है. सुचना पर पुलिस टीम ने पुराने पीडब्ल्यूडी मकान के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे. पुलिस द्वारा दौडा कर पकडा गया तो उनके पॉकेट से ब्राउन सुगर की पुडिया बरामद हुई. मामले पर अदालत ने दोनों को 29 नवंबर को ही दोषी करार दिया था व सजा के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था. मामले पर दोनों आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाया गया.
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