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अवैध डोडा के साथ धराए 2 को पीडीजे की अदालत ने सुनाई 10 साल

सश्रम कारावास और 100000 जुर्माना की सजा…….

सरायकेला।  197.300 किलोग्राम अवैध डोडा अवैध डोडा( पोस्ता) के साथ धराए दो के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने मामले के दोनों आरोपियों डोडा के व्यापारी मुमताज मियां और बस चालक अनवर हुसैन उर्फ मोहम्मद अनवर हुसैन प्रत्येक को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

18/(बी) आर/ डब्ल्यू सेक्शन 25 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत उक्त दोनों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ ₹100000- ₹100000 जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 2 साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

तत्कालीन चांडिल थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक रण विजय सिंह के बयान पर चांडिल थाना कांड संख्या 39/ 2019 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक 27 मार्च 2019 को 12:30 बजे गुप्त सूचना मिली की रांची से कोलकाता जाने वाली हीरा एंड हीरा बस से काफी मात्रा में डोडा लोड होकर कोलकाता की ओर जाएगा। इसकी सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल और देते हुए उनके नेतृत्व में दो छापामारी दल का गठन कर रात के तकरीबन 1:30 बजे तेजी से जा रही उक्त बस का पीछा कर राष्ट्रीय राज पथ 33 पर सुमन होटल के समीप पकड़ा गया। हीरा एंड हीरा बस संख्या जेएच01बीजेड-5816 की तलाशी लेने पर पिछले सीट एवं स्लीपर से छोटा, बड़ा प्लास्टिक एवं रेक्सीन के 9 बैग में 197.300 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। पूछने पर सफर कर रहे यात्री मुमताज मियां द्वारा उसे अपना बताते हुए कहा गया कि बस के चालक मोहम्मद अनवर हुसैन और मालिक के साथ मिलीभगत कर डोडा का कारोबार किया जा रहा है।

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