दहेज हत्या के मामले पर एडीजे दो की अदालत ने पति सहित
सास ससुर एवं ननद को सुनाई 10 साल कठोर सश्रम कारावास
की सजा…..
सरायकेला। दहेज के लिए नवविवाहिता की हुई हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत में हत्या के आरोपी पति अजीत कुमार सिंह, सास प्रभावती देवी, ससुर विनय कुमार सिंह एवं ननद अरुणा कुमारी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने भादवि की धारा 304 बी के तहत मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक के लिए उक्त सजा का प्रावधान किया है। इसके साथ ही भादवी की धारा 498 ए के तहत मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक के लिए 3 साल सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्तों को एक महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक के लिए 1 साल सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्तों को 1 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गम्हरिया थाना कांड संख्या 151/ 2020 के तहत मृतका स्वर्गीय पूजा कुमारी के पिता अनिल कुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था। जिसने बताया गया था कि 16 फरवरी 2020 को मृतका पूजा की शादी छोटा गम्हरिया के विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी अजीत कुमार सिंह के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 5 अगस्त 2020 को फोन पर सूचना दिया गया है कि उनकी पुत्री पूजा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
और सभी टीएमएच में हैं। पिता अनिल कुमार सिंह ने टीएमएच जाकर देखा तो चिकित्सकों द्वारा पूजा को मृत घोषित कर दिया गया था। शरीर पर मारपीट के निशान और संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को देखते हुए पिता अनिल कुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।