Spread the love

खेत में पानी पटाने के विवाद में हुई वृद्धा की हत्या के आरोपी को

ए डी जे टू की अदालत ने सुनाई शास्त्रम आजीवन कारावास

की सजा….

सरायकेला। हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने मामले के आरोपी बाला सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाती हुए न्यायाधीश में आरोपी बाला सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 10000 जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में आरोपी बाला सिंह मुंडा को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Advertisements
Advertisements

ईचागढ़ थाना कांड संख्या 33/ 2018 के तहत अमनद्री गांव निवासी भोला नाथ सिंह मुंडा की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें भोला नाथ सिंह मुंडा ने बताया था कि दिनांक 7 अगस्त 2018 को दिन की तकरीबन 10:00 बजे गांव के शिव प्रसाद लोहार ने टेलीफोन पर सूचना दी कि भोला नाथ सिंह मुंडा की मां को किसी ने मारकर हत्या कर दी है।

शाम तकरीबन 4:00 बजे सपरिवार घर पहुंचकर देखा कि उनकी मां खून से लथपथ एवं माथा पर चोट है। तथा मां का साड़ी से ही गला में बंधा हुआ है। और जमीन पर मृत पड़ी है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पूर्व गांव के बाला सिंह मुंडा, सरी सिंह मुंडाइन एवं गुनजारी सिंह मुंडा के साथ खेत में पानी पटाने को लेकर गाली गलौज एवं विवाद हो गया था। उसी समय से बाला सिंह मुंडा द्वारा मेरे परिवार को जान मारने की धमकी दिया जाता था। होने आशंका जताई थी कि बाला सिंह मुंडा ने ही उनकी मां 70 वर्षीय मूनी बाला सिंह मुंडाइन की लाठी डंडा एवं पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी है।

Advertisements

You missed