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वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत वनाधिकार समिति के गठन और पुनर्गठन को लेकर डीसी ने की वर्चुअल बैठक…

सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सम्बन्धित पदाधिकारी की उपस्थिति में वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत वनाधिकार समिति के गठन/पुनर्गठन के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम वन अधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति तथा प्रखंड/अनुमंडल/जिला स्तरीय एफआरसी सेल के गठन/पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया।

इस दौरान ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति गठन/पुनर्गठन हेतु वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की सहभागिता तथा अंचलाधिकारी सहित अंचल कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्रामवार शेड्यूल तैयार कर दावा आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे अंचल जहां ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति गठन ना किया गया हो या समिति निष्क्रिय स्थिति में हो वंहा पुनः समिति गठित कर प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को सामुदायिक वन पट्टा एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कर योग्य लाभुकों को व्यक्तिगत वनपट्टा हेतू आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान करें।

उपायुक्त ने कहा कि वनपट्टा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, इसके सफल क्रियान्वयन तथा योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ प्रदान करने हेतू सभी सम्बन्धित वरीय पदाधिकारी एवं सभी अंचलधिकारी, क्षेत्रीय वन पदाधिकारी आपसी तालमेल स्थापित कर कार्य करे। बैठक में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आई.टी.डी.ए, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, सभी अंचलधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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