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झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 के अंतर्गत अपने कर्मियों का पंजीकरण नहीं कराने वाले जिले के 12 संस्थानों को बुधवार को जारी किया गया नोटिस…

नियोजकों के लिए अधिनियम का अनुपालन करना है अनिवार्य: जिला नियोजन पदाधिकारी…

सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बाह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस संबंध में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि जिले के अधिकांश संस्थानों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

परन्तु विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा इस अधिनियम के तहत निबंधन कराने के उपरांत भी निहित प्रावधानों का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है।

जिन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि अब तक जिले में कुल 72 नोटिस विभिन्न संस्थानो को दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 12 संस्थानों नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड यूनिट 5, शापूर्जी पल्लोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चतुर्वेदी मेटल सॉल्यूशन, मेसर्स अशोक सिंह कांट्रेक्टर, जय इंटरप्राइजेज, मेसर्स चक्रपाणि बिसवाल, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, नेशनल इंजीनियरिंग, गीतराज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अब्दुल करीम अराक्कल एवं बीएमडब्ल्यू इंडस्टरीज लिमिटेड को नोटिस किया गया है।

इस सम्बंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार नें जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील की है कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

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