निर्वाचन अधिनियम एवं नियम में संशोधन को लेकर बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को दिया गया प्रशिक्षण……
सरायकेेला (संजय मिश्र) निर्वाचन अधिनियम एवं नियम में संशोधन के संदर्भ में मतदान केंद्र पदाधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड स्तरीय बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 26 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। एवं राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण ट्रेनर द्वारा प्रति विधानसभा क्षेत्र मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रखंड कुचाई अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।
जिसमें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी कुचाई रवि कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एवं राजनगर प्रखंड अंतर्गत प्रशिक्षण में 51-सरायकेला निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राम कृष्ण कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर डांगूर कोड़ा एवं प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।
सरायकेला प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान राम कृष्ण कुमार 51- सरायकेला, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला मृत्युंजय कुमार, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी सरायकेला सुरेश कुमार सिन्हा, नंदीश्वर कृष्ण, ललित नारायण प्रधान एवं प्रेमचंद कुमार पति राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया एवं जानकारी दी गई कि मतदान पंजीकरण के लिए आधार का उपयोग, सर्विस और विशेष मतदाताओं के लिए लैंगिक समानता का प्रावधान, अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए साल में चार अहर्ता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर, आर पी एक्ट 1950 में सेक्शन 23 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। आर पी एक्ट 1950 के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 6 के अंतर्गत अब वाइफ की जगह स्पाउस किया जाएगा।