अवैध गांजा के कारोबारी को पीडीजे की अदालत ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास
और 100000 जुर्माने की सजा….
(जुर्माने की राशि अदा नहीं कर पाने की स्थिति में अभियुक्त नेहरू कुंभकार को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा )
सरायकेला । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने अवैध गांजा के कारोबार के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त गांजा कारोबारी नेहरू कुंभकार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 1985 के एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (b) ii (c) के तहत उक्त सजा का प्रावधान करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसके साथ 100000 जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं कर पाने की स्थिति में अभियुक्त नेहरू कुंभकार को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
राजनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक यज्ञनारायण तिवारी द्वारा इस संबंध में राजनगर थाना कांड संख्या 42/2018 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना मिली थी कि राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रांजड़ गांव निवासी 35 वर्षीय नेहरू कुंभकार अपने घर में नशीले पदार्थ गांजा का अवैध कारोबार कर रहा है। जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दिए जाने के बाद तत्कालीन डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन कर दिनांक 16 जून 2018 को नेहरू कुंभकार के घर पर छापामारी की गई। जिसमें नेहरू भागने में सफल रहा था।
इस दौरान नेहरू के घर से दो-दो किलो वजन के कुल 22 पैकेट, लगभग पांच किलो वजन का एक पैकेट और प्लास्टिक बैग में खुला तकरीबन 2 किलो गांजा बरामद किया गया था। इस दौरान पुलिस को बगल में पड़े खटिया से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ था। जिस पर गांजा के लेनदेन का हिसाब किताब के साथ विनायक स्प्रींग लिखा हुआ मिला था।