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जेल में बंद बंदियों को दी गई कानून की जानकारी, उपलब्ध कराए गए अधिवक्ता…

सरायकेला Sanjay: चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम शाह के नेतृत्व में सरायकेला जेल में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बंदियों को लोक अदालत केस का ट्रायल, केस का चार्ज एवं अन्य कानून की जानकारी दी गई। विधिक जागरूकता शिविर के पश्चात प्रत्येक बंदियों से मिलकर उनके केस के संबंध में जानकारी हासिल की गई। इस विधिक जागरूकता शिविर में झालसा रांची की ओर से निर्देशित जेल इंटरसीव कैंपेन के तहत वैसे बंदियों की पहचान की गई, जिसमें बंदी का कोई भी केस पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है,

बंदी का केस में बेल हो चुकी है परंतु बेल बांड भरने में असमर्थ है, वैसे बंदी जिसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है वह बंदी अपना अपील अन्य न्यायालय में दाखिल करने में असमर्थ है। इस कार्यक्रम में दो बंदी विष्णु सरदार एवं सीतारामतुरी जिसे न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है परंतु गरीबी के कारण बेल बांड भरने में असमर्थ पाया गया। एक बंदी नरेश मुखी जो कि हत्या मामले में सरायकेला जेल में बंद है गरीबी के कारण भी अपनी केस की पैरवी हेतु अधिवक्ता रखने में अक्षम है इस कार्यक्रम में उनसे नि:शुल्क अधिवक्ता रखने के संबंध में ऑन द स्पॉट अधिवक्ता रखने हेतु फार्म भरा गया। इस कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सुनील कर्मकार एवं सहायक अमजद अली द्वारा भी बंदियों को कानून से संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर सरायकेला जेल के पीएलवी दीपक घोष, कारागार कर्मी अब्दुल व अन्य उपस्थित रहे।

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