झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया,
सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत् कठोर सजा .,,
अनगड़ा /अर्जुन कुमार : झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत परिवहन विभाग और झारखंड पुलिस निर्देशालय के निर्देश पर राजधानी के टाटीसिल्वे थाना के द्वारा बाजार में नशामुक्त और सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में स्थानिय जनप्रतिनिधि, मुखिया सहीत सैकड़ों लोग उपस्थित थे । वही नुक्कड़ नांटक के मंचन के दौरान आम जनों और परिजनों को संदेश दिया ।
थाना प्रभारी करमाली ने बताया कि नशा कर वाहन चलाने वालों पर दण्डित का प्रावधान है एम भी एक्ट 185 के तहत दस हजार रुपये और 6 महीना कारावास, सड़क पर स्पीडिंग और रेसिंग करते पकड़े जाने पर मोटरवाहन अधिनियम 2019 के धारा 186 के तहत 5000 रुपये जुर्माना 3 महीना का कारावास, वही जनप्रतिनिधियों ने भी नशा के विरुद्ध में अपना -अपना विचार रखा जिसमें नामकुम प्रखण्ड उप प्रमुख बिना देवी पूर्व जिला परिषद सदस्य फूलकुमारी देवी टाटी पूर्वी मुखिया कृष्णा पहान चतरा ग्राम प्रधान क्रिस्टो कुजूर महिलोंग मुखिया संदीप तिर्की भाजपा टाटीसिलवे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र महतो एवं ग्रामीण महिला शामिल है ।