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प्लास्टिक के बोरे में भरे मिले लाश के मामले में एडीजे वन की

अदालत ने अभियुक्त को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई….

सरायकेला : राजनगर थाना के बतरबेडा गांव के समीप वर्ष 2013 में प्लास्टिक बोरा में भरे मिले लाश के मामले पर एडीजे वन अजीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी मो राजा उर्फ जलाल अहमद को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई गयी है. भादवि की धारा 201 के तहत सात वर्ष व पांच हजार की जुर्माना सजा सुनाई गयी है।

जबकि पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा दिया गया है. मामले पर टेंपो चालक जितेंद्र लोधी को धारा 201 के तहत सात वर्ष कारावास व पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा दिया गया है. मामला वर्ष 2013 की है. इस संबंध में चौकीदार द्वारा राजनगर थाना में प्लास्टिक बोरा में भरे हुए लाश मिलने की सुचना थाना को देते हुए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

मामले पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया स्वीकारोक्ति में मकान किराया मांगने को लेकर हत्या करने की बात आरोपी मो राजा द्वारा स्वीकार किया गया था.

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