Spread the love

बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने का दिया गया प्रशिक्षण…

 

सरायकेला: संजय मिश्रा । लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के क्रम में वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग के मागदर्शन में बैलट पेपर द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु सरायकेला के एनआर प्लस 2 उच्च विद्यालय में रविवार को प्रतिनियुक्त सभी मतदान कर्मी, माइक्रो आब्जर्वर आदि के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान संबंधी प्रशिक्षण कराया गया। इसमें सहयोगी पदाधिकारी के दायित्व, प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य, द्वितीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य एवं तृतीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य बताया गया। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग, एसेंशियल सर्विस के लोगों के द्वारा पोस्टल बैलट द्वारा वोटिंग की संपूर्ण जानकारी संबंधी वीडियो भी दिखाया गया।

Advertisements
Advertisements

बताया गया कि प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य होगा कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रदान की गई निर्वाचन कर्तव्य पर मतदाताओं की सूची का सत्यापन करेंगे। परिशिष्ट पांच के अनुसार एक पंजी में प्रत्येक मतदाता का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद पंजी को फॉर्म 17ए में पंजी की तरह ही मुहर बंद किया जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य होगा कि पोस्टल बैलेट मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाएंगे। तृतीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य होगा कि निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात मतदाताओं को डाक मत पत्र जारी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतपत्र की क्रम संख्या फॉर्म 13बी और फॉर्म 13ए पर अंकित करना है।

फार्म 13सी को मतदाताओं को सौंपते समय उस पर मतदाता का हस्ताक्षर भी करवाना है। प्रशिक्षण में प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला, मास्टर ट्रेनर अविनाश कुमार मिश्रा, तरुण कुमार सिंह, दिनेश कुमार दास एवं अन्य के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। डेमो के माध्यम से सभी मतदान कर्मियों को मतदान कराकर उन्हें व्यावहारिक रूप से भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

Advertisements

You missed