राँची झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गयी है। इससे 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध घोषित हो गयी है। कोर्ट ने आठ सप्ताह में फ्रेस मेरिट लिस्ट निकालने का आदेश दिया है। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता राहुल कुमार एवं अन्य दर्जनों याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। उसी आदेश को आज सुनाया गया है।
छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई में दो याचिका को स्वीकृत किया है। जिसमें कोर्ट ने न्यूनतम अंक वाली सुमित कुमार की समेत कई लोगों की याचिका स्वीकृत किया है। इसको लेकर कोर्ट ने JPSC को फिर से निर्देश दिया है कि न्यूनतम अंक (मिनिमय मार्जिन) को लेकर पहले जारी रिजल्ट को दोबारा पब्लिश करें।