सरायकेला-खरसावां – चाण्डिल। पारंपरिक मांझी बाबा सुरेश हाँसदा के अध्यक्षता में ग्राम सभा जारियाडीह द्वारा बुधवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता के दौरान जारियाडीह ग्राम सभा के कोषाध्यक्ष विश्वदेव हाँसदा ने जानकारी देते हुये बताया कि सरायकेला जिले के चाण्डिल प्रखंड अन्तर्गत जारियाडीह गाँव में विगत 16 मई को पारंपरिक रूप से ग्रामसभा के आदिवासी संथाल समुदाय के लोग ग्राम देवता की पुजा करने गये थे।क्रिस्टल मेटाफार्म कम्पनी के निदेशक विजय मित्तल के इशारे पर चाण्डिल थाना प्रभारी द्वारा मांझी बाबा समेत 8 ग्रामीणों पर शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया है जिसका ग्रामसभा जारियाडीह पुरजोर विरोध करता है।वहीं हाँसदा ने कहा क्रिस्टल मेटाफार्म प्रा.लि. ने जमीन कम्पनी स्थापित करने के पूर्व न तो जिला प्रशासन द्वारा बैध्य प्रक्रिया के तहत ग्रामसभा किया है और न ही पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में कम्पनी स्थापित करने के पहले संविधान में उल्लेखित भूमि अधिग्रहण पूर्व पेसा एक्ट 1996 के तहत ग्रामसभा किया है।जबकि झारखण्ड पंचायती राज्य एक्ट 2021 के धारा 8 के तहत ग्रामसभा का अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्रों पर पारंपरिक व मान्यता प्राप्त व्यक्ति मांझी लाया आदि करते हैं।
जो कि क्रिस्टल मेटाफार्म कम्पनी द्वारा संविधान पेसा एक्ट खुल्लमखुल्ला उलंघन कर मौजा जारियाडीह में का खाता संख्या 79 अनावाद बिहार सरकार खेसरा संख्या 482 538 565 570 567 568 का कुल 4.31 एकड़ भूमि में फर्जी ग्राम सभा के तहत व ग्रामसभा के बैगर सहमति के लीज कराया।इसको लेकर ग्रामसभा द्वारा तीन प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें अबैध रूप से लीज आबंटन रद्द करने हेतू आयुक्त कोल्हान सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड को ज्ञापन सौपेंगे।क्रिस्टल मेटाफार्म प्रा.लि.के निदेशक विजय कुमार मित्तल के खिलाफ जमीन का अबैध अतिक्रमण एवं आदिवासीयों को अशांति भय प्रताड़ना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया जायेगा।वहीं ग्रामीणों के ऊपर झुठा मुकदमा वापसी हेतू उपायुक्त एलं अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौपेगा।मौके पर मांझी बाबा सुरेश हाँसदा विश्वदेव हाँसदा गोकुल हेम्ब्रम बाबुराम सोरेन संजय मुर्मू सुदन टुडू अमित हाँसदा जयराम मांझी संजय हाँसदा विश्वनाथ मुर्मू सोनाराम मुर्मू आदि उपस्थित थे