रण बिजय गुप्ता
साहिबगंज- साहिबगंज जिला में 22 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ लागू किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।उक्त बातें अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल हरिवंश पंडित ने दूरभाष पर वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बढते प्रकोप को देखते हुए उक्त कदम उठाया गया है।ताकि कोरोना की चेन को तोडा जा सके।उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस दौरान लोग अपने-अपने घर में रहे।जिला में पूर्व से ही धारा-144 लागू है।बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानून कार्रवाई की जाएगी।अतिआवश्यक होने पर ही लोग मार्क्स का प्रयोग करते हुए घर से बाहर आए ओर भीडभाड वाले जगह में जाने से परहेज करें।एसडीओ श्री पंडित ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा दिशानिर्देश भी जारी किया गया है।जिसमें आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी।
भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा