सरायकेला ( संजय मिश्रा) कोरोना वेब टू की चेन को तोड़ने की राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि आगामी 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसमें विशेष सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन जिले भर में किया जाएगा। इसके तहत पूर्व से चले आ रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशानिर्देशों के अलावे राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए प्रतिबंध भी आगामी 16 मई से जिले में पूरी तरह से प्रभावी होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया है कि कोरोनावायरस से बचाव एवं उसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सजग एवं सतर्क है। उन्होंने जिले की जनता से अपील की है कि कोविड-19 से बचाव के लिए फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने एवं साफ सफाई के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आगामी 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधों के अलावा अतिरिक्त 4 नए प्रतिबंध भी आगामी 16 मई की प्रातः 6:00 बजे से जिले में प्रभावी होंगे।
जिसमें राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन का होम या इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के भीतर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
इसी प्रकार अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वही निजी वाहनों की आवाजाही अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर होगा।
शादी विवाह मात्र अपने घरों में या कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। जिसमें अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। और इसे लेकर किसी भी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित होगा।
हाट बाजार में सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सभी ने दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। और पूर्व में जारी निर्देशों के साथ ही नए प्रतिबंध भी आगामी 16 मई से प्रभावी होंगे। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी के साथ अनुपालन करें। इनका उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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