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गोली मारकर हत्या करने की आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला: संजय मिश्रा । जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या करने की एक मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मामले के आरोपी बबलू पूर्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 302 के तहत आरोपी बबलू पूर्ति को मामले का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपया जुर्माना की सजा भी सुनाई है। इसी प्रकार 27 आर्म्स एक्ट में भी आरोपी बबलू पूर्ति को मामले का दोषी पाते हुए 1 साल सश्रम कारावास और ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
मृतक की बहन सुगी पूर्ति की शिकायत पर आरआईटी थाना कांड संख्या 50/2018 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें शिकायतकर्ता सुगी पूर्ति द्वारा बताया गया था कि दिनांक 6 जुलाई 2018 को उसके भाई दुर्गा पूर्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसकी लाश बनता नगर के रोड नंबर 23 में सनातन पूर्ति के घर के सामने मिली थी। घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था।

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