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पांच माह से मायके गई पत्नी बच्चे के साथ नही लौटी,

पति ने ससुर के विरुद्व दर्ज कराई एफआईआर।

सरायकेला: गम्हरिया के टिस्को कॉम्पलेक्स निवासी बी रामकृष्ण शर्मा व चांडिल घोड़ानेगी निवासी देवेन्द्र नाथ महतो के पुत्री ललिता महतो के बीच अंतरजातीय प्रेम विवाह के चार साल बाद उनके ससुर यानि लड़की के पिता द्वारा उनके लड़की व दो वर्षीय बेटा को पांच माह पूर्व घर बुला लाने के बाद वापस नही छोड़ रही है जिससे भुक्तभोगी गम्हरिया के टिस्को कॉम्पलेक्स निवासी भुक्तभोगी बी रामाकृष्ण शर्मा ने गम्हरिया व चांडिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया पीड़ित के ससुर देवेन्द्रनाथ महतो ने उसकी पत्नी ललिता महतो व दो वर्षीय बेटा को अगवा कर दामाद बी रामाकृष्णा शर्मा जान से मारने की धमकी दे रहा है जबकि पीड़ित शर्मा ने अपने बेटा व पत्नी को वापस चाहता है। जानकारी हो बी रामकृष्ण शर्मा ने ललिता महतो से 21 जुलाई 2017 को राममंदिर बिष्टुपुर में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया।

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इसके बाद 15 जुलाई 2019 को एक पुत्र का जन्म हुआ। ये वर्ष 2017 से 2019 तक गम्हरिया स्थित आवास पर रहे इस दौरान पत्नी की बहन अंबावती महतो व उसके पति राजेश महतो एवं ममेरा भाई दीपक महतो का उनके घर पर आना जाना लगा रहा। वर्ष 2019 के बाद ये दोनो विशाखापट्टनम चले गए। इसके बाद 7 मई 2021 को पत्नी ललिता महतो के पिताजी देवेन्द्र नाथ महतो ने षडयंत्र के तहत ललिता महतो को वापस घोड़ानेगी बुला लिया। जिसके बाद पिता द्वारा ही कराए गए टिकट पर पत्नी अपने दो वर्षीय पुत्र को लेकर वापस घोड़ानेगी आ गई। इस समय उसकी पत्नी दो माह की गर्भवती थी। इसके बाद उनकी पत्नी अभी तक वापस नही आयी। फोन करने पर ससुर व ममेरा साला द्वारा गाली देते हुए हत्या करने की धमकी दी जाती है। बताया गया ललिता महतो अपने पति बी रामकृष्णा शर्मा से शादी से पहले व शादी के बाद उसके गम्हरिया में 80 लाख की घर व जमीन एवं कदमा में 40 लाख की घर व जमीन अपने नाम पर करवा चुकी है। पति को डाउट है उसकी पत्नी को ससुर ने बहला फुसला कर अपने कब्जे में रखा है और उसे दूसरी शादी के लिए तैयार कर रही है। बताया गया उनके दो वर्षीय पुत्र का हत्या कर दिया गया है और उनकी पत्नी का गर्भपात करवा दिया गया है। उन्होंने बताया ऐसा जानकारी मिल रही है कि उनकी पत्नी ललिता महतो की शादी उनके पिता द्वारा किसी दूसरे लड़के के साथ कराने की बातचीत चल रही है जो कानूनन जुर्म है। मामले पर सिविल कोर्ट के महिला अधिवक्ता अमृता कुमारी ने कहा अंतरजातीय प्रेंम विवाह के पश्चात दोनो के बीच तलाक नही हुआ है। ऐसे में लड़की का किसी दूसरे जगह शादी होना या कराना जुर्म है। अगर लड़की के परिजनो को लड़की का शादी दूसरे जगह कराना है तो वे पहले तलाक करवा ले इसके बाद आगे की प्रक्रिया करे। तलाक के बगैर लड़की की दूसरी जगह शादी होने पर लड़की,लड़की को शादी करने वाले व परिजनो पर कानूनी कारवाई का प्रवाधान है।

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