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ललित महतो ने कहा स्व0 उत्तम लायक के आश्रितों को दिया गया मुआवजा वाजिब नहीं है, कम्पनी ने एंप्लॉयज कंपनसेसन एक्ट का उल्लंघन किया है उपायुक्त से कार्रवाही करने की मांग…

चांडिल (सुदेश कुमार) झारखंड नव निर्माण समिति चांडिल ईकाई के बैनर तले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित कुमार महतो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को टुईडूंगरी स्थित एम आर एलॉय कंपनी में कार्यरत मजदूर उत्तम लायक का बिजली करेंट से मौत हो गई और कंपनी की ओर से प्राथमिकी दर्ज और पोस्टमार्टम किए बगैर कंपनी और कंपनी के कुछ लोग साथ मिलकर मृतक के आश्रितों से समझौता कर लिया गया, जो एंप्लॉयज कंपनसेसन एक्ट का उल्लंघन है और कानूनन अपराध है।

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एंप्लॉयज कंपनसेसन एक्ट 1923 के तहत मृतक के उम्र / योग्यता / आय /आश्रित के अनुसार (तहत) न्यायालय को मुवावजा और रोजगार (अनुकंपा आश्रितों को) फिक्स करने का अधिकार है। जो बीमा कंपनी और कंपनी के द्वारा सरकार से समझौता शपथ – पत्र के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है वही ललित महतो ने कहा की किसी व्यक्ति के घर / पार्टी कार्यालय में समझौता करना कानूनन अपराध है जो उपायुक्त से उक्त व्यक्ति पर कानूनन कार्रवाही करने की मांग किया है।

 

इस घटना का उच्च स्तरीय जांचोपरांत कंपनी और समझौता करने वालों और स्थानीय थाना पर सख्त कार्रवाई हेतु उपयुक्त सरायकेला खरसावां और वरीय आरक्षी अधीक्षक सरायकेला खरसावां लिखित आवेदन सोमवार 22 जुलाई 2024 को दिया जाएगा इसके लिए झारखंड नव निर्माण समिति चांडिल अनुमंडल के प्रभारी अवधेश मुर्मू को जिम्मेवारी सौंपी गई है।

 

ललित महतो ने कहा की कोई भी कम्पनी स्थापित के पूर्व जिला प्रशासन को अपना शपथ पत्र समर्पित करता है की कम्पनी के अन्दर किसी भी प्रकार की घटना में मौत के अलावे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर एंप्लॉयज कंपनसेसन एक्ट 1923 के तहत मुआवजा तय किया जाता है। यहां कार्यरत उतम लायक के परिजन के साथ अन्याय किया गया है । श्री महतो ने कहा कि चांडिल अनुमंडल के लोगों ऐसे लोगों से बचे और आग्रह किया की कोई भी समस्या हो, झारखंड नव निर्माण समिति (जो एक सामाजिक संगठन है) से संपर्क करें।

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