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केन्द्र सरकार के हिट एण्ड रन काला कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने खोला मोर्चा ,6 घंटे से टाटा-रांची राष्ट्रीय मार्ग जाम, ड्राइवरों ने काला कानून वापस लेने की अपील दिया उग्र आन्दोलन की दी चेतावनी…

चांडिल (कल्याण पात्रा) सरायकेला-खरसवां के चाण्डिल थाना अर्न्तगत फदलोगोंड़ा टाटा हाईवे के समीप ट्रक ड्रईवरों ने टाटा रांची राष्ट्रीय मांर्ग को सुबह 7 बजे से सड़कों पर टायर जला कर जाम कर दिया है । वही ड्राईवरों ने बताय कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा काला कानून पूरे भारत के ड्राईवरों पर थोपा जा रहा है. जिंसमें ड्राइवर्स पर दुर्घटना के समय भाग जाने पर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रवधान बनाया गया है. इससे ड्राईवरों में भय का माहौल बन गया है ट्रक ड्राइवर केंद्र सरकार के कड़े नियमों का विरोध सड़क जाम कर कर रहे हैं.वही ड्राईवरों के हड़ताल से ट्रकों के पहिए थम गए हैं. ड्राइवर कहना है कि नया कानून वापस लिया जाए.

वही फदलोगोंड़ा टाटा हाईवे के समीप घटना स्थल पर चाण्डिल थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर, कपाली थाना प्रभारी संदीप चौवाह्न, इंस्पेक्टर राजेन्द्र प्रसाद महतो उग्र आन्दोलनरत ड्राईवरों को समझाने का प्रयास पीछले 5 घंटो से किया जा रहा है ।

वही ड्रइवरों ने केन्द्र सरकार को काल कानून के खिलाफ चुनौती देते कहा की देश के अर्थ व्यवस्था में ड्राइवरों का अहम भूमिका है । ट्रक मालिकों की और बीमा एजेंसियों से कोई सुविधा नहीं है । इस काला कानून का विरोध करते हुये सड़क पर गाड़ियों को खड़ा कर दिया ।

 

नए कानून में क्या है ?

संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिंट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं. कानून के अनुसार अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा. ये कानून सभी प्रकार यानी दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहनों चालकों पर लागू होता है.

 

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