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उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फाॅर्स की हुई बैठक।

अवैध बालू एवं पत्थर उठाव पर त्वरित करवाई सुनिश्चित करे: उपायुक्त…

सरायकेला Sanjay । जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फाॅर्स से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त के साथ अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व के बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों का समीक्षा कर अवैध खनन, उठाव एवं परिवाहन में संलिप्त लोगो पर नियमसंगत सुसंगत धाराओं के तहत करवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान उपायुक्त नें जिले में संचालित स्टॉक यार्ड के बारे में जानकारी लेते हुए लीगल बालू घाटों के आक्शन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जिला खनन पदाधिकारी को दिया। जिला खनन पदाधिकारी नें बताया कि जिले में कुल 9 लीगल बालू घाट ऑक्शन प्रक्रिया में है जिसकी आगामी निविदा समिति के बैठक के उपरांत अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अवैध बालू उठाव एवं परिचलन के खिलाफ कुल 52 FIR दर्ज किए गए है जिनमे कुल वाहनो की संख्या 56 ट्रेक्टर, 39 हाइवा, 1 डम्फर, 7 (407) तथा 17 भंडारण स्थल 3 ईट भट्ठा पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में 20.39 लाख जुर्माना के रूप में वसूली की गईं है। समीक्षा बैठक के दौरान अवैध खनन के विरुद्ध नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाने हेतु उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को चार पुलिस बल प्रदान करने के निर्देश दिए।

वही चावलीबासा में चेक पोस्ट स्थापित कर नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध बालू एवं पत्थर उठाव संबंधित प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संलिप्त व्यक्तियों पर नियम संगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस क्रम में दलमा में पत्थर उठाव से संबंधित प्राप्त शिकायत पर किए गए कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर जिला खनन पदाधिकारी को स्वयं उक्त मामले में निरीक्षण कर संलिप्त व्यक्तियों पर नियमसंगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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