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गुमला : गुमला एडीजे वन सूर्य भूषण ओझा की अदालत में एक कि‍शोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को 20 साल की जेल और दस हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई.

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वही अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.जिन 3 आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनमें सिसई प्रखंड के गुरगांव निवासी दशरथ उरांव, गुमला प्रखंड के झरगांव निवासी दसई उरांव और डुमरी प्रखंड के कोठी निवासी सुमित उरांव के नाम शामिल हैं.घटना 20 मार्च 2016 की है.गुमला प्रखंड के एक गांव की नाबालिग लड़की रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी इसी दौरान 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.दुष्कर्म के बाद लड़की को गांव से कुछ दूर छोड़ दिया गया. आरोपितों ने पीड़िता को धमकी दी कि घटना की चर्चा कहीं न करे अन्‍यथा उसे जान से मार दिया जाएगा.घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी मां को पूरे मामले की जानकारी दी.मां ने गांव में पंचायत बुलाई लेकिन पंचायत में कोई नहीं आया तब पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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