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रामगढ़ के कांग्रेस विधायक विधायक ममता देवी को आईपीएल

गोलीकांड में 5 साल की सज़ा सुनाई गयी.

हजारीबाग : एमपी-एमएलए कार्ट ने विधायक ममता देवी और अन्य 13 लोगों को दोषी मानते आदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को भादवि की धारा 147, 148,149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506, 427 और 435 में दोषी पाया था ।

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जिसपर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी । बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने ।

 

फायरिंग में हो गयी थी कई लोगों की मौत
29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016 गोला थाना कांड संख्या 64/2016 शामिल है।

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