जमशेदपुर(दीप) : जमशेदपुर के सोनारी आशियाना गार्डेन के ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों के विवारद को लेकर 2020 में दायर एफआइआर के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया, रामाकांत गुप्ता, मनोज झा, अनिल गोगना और पियोना घोष के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है. इस मामले को लेकर एसोसिएशन के महासचिव पंकज कुमार झा की ओर से कोर्ट में 2020 में दायर एक याचिका के आधार पर सोनारी थाना को इन सभी छह आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया गया था. मालूम हो कि वर्ष 2018 में आशियाना गार्डेन ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी का गठन चुनाव द्वारा हुआ था. इसमें सुरेश सोंथालिया ( अध्यक्ष), पंकज कुमार झा (सचिव), मनोज झा (उपाध्यक्ष), रामाकांत गुप्ता (कोषाध्यक्ष), अशोक बिहानी (संयुक्त सचिव), अनिल गोगना (सह-सचिव) एवं पियोना घोष ( महिला सह-सचिव ) निर्वाचित हुए थे. कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार पद संभालने के तुरंत बाद सचिव पंकज कुमार झा ने कॉलोनी के लिए काम करना शुरू किया. साथ ही, सुरेश संथालिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा कॉलोनी में अपने परिचितों का नक्शा विचलन कर भवन निर्माण में अनाधिकृत मंजूरी एवं सहयोग करने का विरोध किया. श्री झा ने आरोप लगाया है कि इस कारण बदले की भावना से प्रेरित होकर सुरेश संथालिया एवं सोसायटी के अन्य सदस्यों ने एक साजिश के तहत सचिव पंकज झा को बदनाम करने, झूठे केस में फंसाने, डराने धमकाने और जान से मारने की भी धमकी दी. इसी संदर्भ में वर्ष 2020 में सचिव पंकज झा द्वारा कोर्ट में दायर याचिका को आधार बना कोर्ट ने सोनारी थाना को इन सभी छः आरोपी के विरुद्ध एफआइआर करने का आदेश दिया था. अब इसी मामले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट, जमशेदपुर ने आपराधिक मामलों के तहत संज्ञान लेते हुई सभी आरोपी को सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया है.