जमशेदपुर – ज्ञातव्य हो टाटा स्टील के ठेका कर्मियों को उचित फाइनल सेलमेंट, जबरन छटनी मुआवजा, ग्रेच्युटी का लाभ, हाइली स्किल्ड वर्कर क्रेन ओपरेटर को हेल्पर रेट से मासिक वेतन का भुगतान करने विरुद्ध मजदूर नेता राजीव पाण्डेय के नेतृत्व में उठाये मामले को लेकर उप श्रमायुक्त के समक्ष सुनवाई हुई जिसमें ठेका कम्पनी के सक्षम पदाधिकारी उदय कुमार शामिल हुये किन्तु पूर्व त्रिपक्षीय वार्ता में उप श्रमायुक्त के समक्ष किये गए एकरार नामे के अनुसार सभी निर्देशो का पालन नही किया गया जिससे उप श्रमायुक्त ने संवेदक को डाट फटकार लगते हुए सख्त निर्देश दिया कि वर्तमान मजदूरी दर के अनुसार मजदूरों को एरियर के साथ फाइनल सेटेलमेंट का भुगतान 22 जुलाई तक करें अन्यथा संवेदक के विरुद्ध पेमेंट एंड वेजेस एक्ट के तहत कम्पनी के मुकदमा दायर करने का आस्वासन मजदूरों को दिया । बैठक में उपस्थित मजदूरों ने राजीव पांडेय के नेतृत्व में उप-श्रमायुक्त एवं मुख्य नियोजक से मांग किया कि जब तक हम मजदूरों को उचित न्याय और मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक कंपनी का बिल होल्ड पूर्व की भांति रखा जाय।