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ट्रैफिक चेकिंग अभियान के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं पर स्पष्ट जानकारी का अभाव, लोग परेशान

जमशेदपुर संवाददाता : दिप पाल
जमशेदपुर : शहर में ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सके। लेकिन चेक पोस्ट पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं और उनके अंतर्गत लगने वाले फाइन (जुर्माने) की स्पष्ट जानकारी का अभाव देखने को मिल रहा है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को हो रही असुविधा

शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और प्रमुख सड़कों पर पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। लेकिन कई बार वाहन चालकों को यह समझ नहीं आता कि उन पर कौन-सी धारा के तहत कितना जुर्माना लगाया जा रहा है।

युवक अनिल कुमार, जो गोलमुरी चौक पर रोके गए, बताते हैं, “मुझसे कहा गया कि गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर नहीं हैं, इसलिए 2000 रुपये का चालान होगा। लेकिन जब मैंने मोटर व्हीकल एक्ट देखा तो उसमें कुछ और लिखा था। पुलिसवालों को खुद भी पूरी जानकारी नहीं होती, वे जो कह देते हैं वही मानना पड़ता है।”

इसी तरह, बिष्टुपुर इलाके में एक ऑटो चालक सुरेश महतो को रोका गया। उनका कहना था, “मुझसे कहा गया कि मेरी गाड़ी में तय संख्या से अधिक सवारी है, इसलिए 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। लेकिन जब मैंने नियम पूछा तो सही जानकारी नहीं दी गई। हमें भी यह जानने का अधिकार है कि हम पर किस नियम के तहत कार्रवाई हो रही है।”

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं और फाइन की स्थिति,चेक पोस्ट पर अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं मिलती कि मोटर व्हीकल एक्ट की कौन-सी धारा के तहत उन पर कितना जुर्माना लग रहा है। कुछ प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं:

धारा 177 : सामान्य नियमों का उल्लंघन पर जुर्माना : ₹500 से ₹1000

धारा 194 डी : हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना : ₹1000

धारा 194बी : सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना : ₹1000

धारा 129/194सी : दो पहिया वाहन पर तीन सवारी लेकर चलने पर धारा : ₹ 2000

धारा 181 : नाबालिग द्वारा वाहन चलने पर जुर्माना : 25000 साथ में वाहन मालिक पर कार्यवाही

धारा 192 : बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने पर जुर्माना : ₹5000 पहली बार, ₹10000 दूसरी बार पर

धारा 196 : बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना : ₹2000 पहली बार, ₹4000 दूसरी बार

धारा 185 : नशे किनहलत में वाहन चलाने पर जुर्माना : ₹10000 और या 6 महीने की जेल

धारा 113/194 : ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना : ₹2000 प्रति टन अतिरिक्त भार

धारा 190 : प्रेशर हॉर्न लगने पर और काला शीशा लगाने पर जुर्माना : ₹1000

हालांकि, लोगों की शिकायत है कि जब ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, तो मौके पर ही जुर्माने की सूची दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं होती।

एसएसपी किशोर कौशल ने बताया

इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने कहा, “ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चेकिंग प्वाइंट पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। सभी ट्रैफिक कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन चालकों को सही धारा और जुर्माने की जानकारी दें। जल्द ही सभी चेक पोस्ट पर जुर्माने की दरों की लिस्ट लगाई जाएगी ताकि आम जनता को कोई असमंजस न हो।”

चेकिंग अभियान की अच्छाई

चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है।

सड़क सुरक्षा: नियमों का पालन कराने से सड़क हादसों में कमी आएगी।

ड्राइविंग अनुशासन: लोग हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने को मजबूर होंगे।

अपराध पर नियंत्रण: चोरी की गाड़ियों या अवैध गतिविधियों में लिप्त वाहनों की पहचान हो सकेगी।

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

शहर में ट्रैफिक चेकिंग को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, तो कुछ को लगता है कि पुलिस मनमाने तरीके से जुर्माना वसूल रही है।

बिष्टुपुर निवासी, अशोक कुमार कहते हैं, “अगर ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन सख्ती से करवा रही है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन यह भी जरूरी है कि वे खुद पूरी जानकारी रखें और चालान काटते समय जनता को उचित जानकारी दें सके।”

वहीं, गोलमुरी निवासी सीमा देवी का कहना है, “बिना वजह भी कई बार रोका जाता है। अगर गाड़ी के सारे कागज सही हैं, तब भी कभी-कभी पुलिस बहस करने लगती है।”

ट्रैफिक चेकिंग अभियान सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी पारदर्शिता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि चेक पोस्ट पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं और फाइन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो, तो जनता और ट्रैफिक पुलिस के बीच अनावश्यक विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और चेकिंग अभियान अधिक पारदर्शी व प्रभावी हो सकेगा।

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