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पाकुड़ खनन टास्क फोर्स टीम ने 4 क्रशर संचालकों का डीलर लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड…

पाकुड़ _ रण बिजय गुप्ता(संथाल ब्यूरो) पाकुड़ खनन टास्क फोर्स टीम ने डीसी के आदेश पर अवैध परिवहन, अवैध भंडारण का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान मालपहाडी (ओ०पी०) थानान्तर्गत रामनगर मोड मालपहाड़ी रोड में मौजा- अराजी खपडाजोला में एस०के० दत्ता के स्टोन क्रशर के बाहर एवं विपरीत दिशा एवं अवैध भण्डारण स्थल का भौतिक निरीक्षण एवं जांच किया । स्थल पर जेसीबी स०- JH16B-7894 द्वारा इस अवैध स्थल पर अवैध पत्थर / स्टोन डस्ट को बेचने हेतु जमा करते पकड़ा गया। जिसे जप्त करते हुए अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों, जप्त जेसीबी के मालिक / चालक तथा भण्डारण स्थल के भूमि के रैयतों के विरूद्ध मालपहाड़ी (ओ०पी०) में प्राथमिकी दर्ज कराया गया।

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साथ ही पाकुड़ (मु०) मौजा- कालीदासपुर में स्थित प्रवीर साहा के “साहा धर्मकॉटा” पर चार ट्रेक्टरों के ट्रेलर पर पत्थर चिप्स से लदे बिना परिवहन चालान के पकड़ा गया। पकडे गए वाहनों के चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। साहा धर्मकाटा में पूछताछ के क्रम में धर्मकाटा के मुंशी चंदन कुमार भगत के पास से एक कागज में बीते 14.03.2023 को खनिज लदे वजन कराये गये कुल चालीस वाहनों की जानकारी मिली। जिसमें प्रति ट्रिप वजन कराने का 50 रूपये एवं खनिज विक्रेताओं / क्रशर मालिकों का नाम संक्षिप्त कोड में यथा सलीम शेख के लिए SL. Abdul Hamid Sk के लिए H ,जाकिर हुसैन के लिए J.K तथा DNS का नाम अंकित है। साहा धर्मकाटा में मौजूद मौहम्मद इमाजुद्दीन शोख द्वारा जाकिर हुसैन के क्रशर से 14.03.2023 को कुल 17 ट्रेक्टर स्टोन चिप्स बिना चालान के विक्री करने के संबंध में लिखित बयान दिया गया। पुछताछ के क्रम में यह बात सामने आई की उक्त क्रशर संचालकों द्वारा बिना परिवहन चालान के पत्थर का प्रेषण किया जाता है।

क्रशर संचालकों का नाम -पता-

(1) सलीम शेख, पिता- सेनाउल शेख, ग्राम- जयकिष्टोपुर,जिला- पाकुड़, मौजा-कालिदासपुर, अंचल- पाकुड़।

(2) अब्दुल हमीद शेख, पिता- मनजारूल शेख, ग्राम- कालिदासपुर, जिला- पाकुड़, मौजा- कालिदासपुर, अंचल-पाकुड़।

(3) जाकिर हुसैन, पिता- हजरत अली, ग्राम +पोस्ट- मनिरापुर, मौजा- मानसिंहपुर, जिला-पाकुड़, मौजा-कालिदासपुर,अंचल-पाकुड़।

(4) सुविर कुमार साहा, पिता- स्वर्गीय दीनानाथ साहा, पता- आनंदपुरी कॉलोनी, जिला- पाकुड़, मौजा- कालिदासपुर, अंचल-पाकुड़ शामिल हैं।वर्णित ट्रैक्टरों के मालिकों, चालकों एवं खनिज विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज एवं जप्त ट्रैक्टरों के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई की जाएगी।

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