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साहिबगंज
रण बिजय गुप्ता(संथाल ब्यूरो)

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को लेकर विगुल फुक चुका है।इसके मद्देनजर साहिबगंज जिला में धारा 144 लागू हो चुका है।अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल रोशन कुमार साह ने जानकारी देते हुए बताया है कि 11 अप्रैल से निषेधाज्ञा की धारा 144 का आदेश जारी कर दिया गया है। निर्वाचन को देखते हुए प्रत्याशियों की गतिविधि में वृद्धि होगी और प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने और शांति-व्यवस्था भंग होने के साथ जान-माल की क्षति पहुंचने की आशंका है।इस परिस्थिति को देखते हुए भयमुक्त, शांतिपूर्ण, विधि व्यवस्था तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्राधिकार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया हैं।

■जाने आदर्श आचार संहिता में किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध-

एसडीओ श्री साह ने बताया कि आदेश जारी होने के साथ ही राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा।
किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं होगा।
किसी प्रकार का आपत्तिजनक विधि-विरूद्ध संदेश, वाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं इंटरनेट मीडिया के किसी भी प्लेट फार्म पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार का लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र तीर-धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा। किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहनों का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं होगा। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के आगे के शीशे पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
नामांकन के लिए अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के प्रस्तावक के अलावा अधिकतम चार व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।
नामांकन के लिए अभ्यर्थी को ढोल, नगाडा, नारे बाजी के साथ जुलूस की शक्ल में आने के लिए प्रतिबंधित होगा।
किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई ऐसा कार्य जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करना प्रतिबंधित रहेगा।

दूसरे सदस्यों अथवा नेताओं के पुतले लेकर चलना तथा जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे ,जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव उत्पन्न हो, वैमनस्यता बढ़े या मतभेद को बढ़ावा मिले। मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतदाताओं की जाति अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य किसी धार्मिक पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का अनुपालन नही करने वाले लोगों पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे की समय सीमा के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी के पूर्व अनुमति पर कर सकते है।
सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी। एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं।इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा जुलूस आदि में बाधा उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सरकारी गेस्ट हाउस आदि अथवा उनके परिसर का उपयोग राजनीतिक बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस अथवा प्रचार प्रसार आदि के लिए नहीं कर सकते है ।वह प्रचार प्रसार आदि के लिए प्लास्टिक पॉलिथीन के प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते है ।कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अस्त्र-शस्त्र अथवा अग्नियास्त्र का प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकते है। 05 से अधिक व्यक्ति को एक जगह पर एकत्रित होना, घातक हथियार लेकर चलने या मजमा लगाना भी प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल या अभ्यर्थी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केबल नेटवर्क एफएम रेडियो अथवा सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा प्रकाशित या पोस्ट नहीं कर सकते हैं। जिससे आचार संहिता अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हो।
मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और ना ही दिया जाएगा।
दिए गए नए आदेशों जो कि आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंश है का अक्षर से पालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
इसके तहत प्रचार प्रसार के दौरान पशुओं के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ।इसका उल्लंघन करने वालों पर भी सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कोविड-19 के गाइडलाइन का अक्षरसह अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा आचार संहिता के सभी अवयवों का भी पालन किया जाएगा। निषेधाज्ञा आदेश निर्वाचन कार्य के प्रति नियुक्त मतदान पदाधिकारियों विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी पर लागू नहीं होगा ।विद्यालय -महाविद्यालय में आने जाने वाले छात्र-छात्राओं शादी विवाह धार्मिक अनुष्ठान एवं शव यात्रा पर भी लागू नहीं होगा।

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