साहिबगंज
रण बिजय गुप्ता(संथाल ब्यूरो)
साहिबगंज जिला में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के मद्देनजर सफल क्रियान्वयन हेतु रविवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में बोरियों , बड़हरवा एवं पतना प्रखंड के सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रपत्र 3 की विस्तृत जानकारी दी गई। जहां उन्हें मतदान केंद्रों की संख्या अंकित करने, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती है या नहीं , वीडियो कैमरा लगाया गया है या नहीं ,कुल मतदाता, मौजूद मतदाता एजेंटों की संख्या ,दल अभ्यर्थी जिसका मतदान एजेंटों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया है, पहले दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या एवं समय का उल्लेख,ओर दूसरे दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या तथा समय का उल्लेख, तीसरे दौर के समय डाले गए वोटों की संख्या एवं समय का उल्लेख और सुरक्षित मतदाताओं की पहचान की गई, यदि हां तो उन्हें मतदान के लिए कब लाया गया आदि प्रपत्र 3 में भरने से संबंधित जानकारी दी गई।
इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताया गया कि टोकन लेकर 3:00 बजे शाम के बाद वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या को अंकित करना है। मतदान समाप्त होने पर डाले गए वोटों की कुल संख्या, डाले गए कुल वोटों की संख्या,मतपेटी को बंद करके ठीक से सील किया गया है या नहीं को अंकित करना,क्या जनसंपर्क अधिकारी द्वारा मतदान एजेंटों को 17 क की प्रति दी गई है या नहीं ,क्या पीआरओ की डायरी 17 क की जांच और मिलान किया गया है। मतदान वाले दिन प्राप्त शिकायतें,प्रत्येक शिकायत का स्रोत उसकी प्राप्ति और अनुवर्ती कार्यवाही, क्या फिर से मतदान की सिफारिश की गई है हां या नहीं।इसके अलावे मतपेटी सांविधिक कागजात स्ट्रांग रूम में जमा कराए गए हैं हां या नहीं इसे भरने से संबंधित जानकारी एवं जिम्मेदारियों को बताते हुए थे सुनिश्चित कराने को कहा गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्व से कराया गया अवगत,,,,
उपायुक्त राम निवास यादव ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा कि मूलतः सेक्टर पदाधिकारियों की तीन कार्य मतदान से पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान के बाद का दायित्व है ।जिनका उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करना है।
उन्होंने उनकी मतदान के पूर्व के दायित्व को बताते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व उन्हें आवंटित किए गए बूथ का भौतिक निरीक्षण कर लें एवं उसका मार्ग देखते हुए बुथ की स्थिति का जायजा ले एवं किसी भी प्रकार की असुविधा आदि से संबंधित रिपोर्ट अवश्य दें।मतदान केंद्र पर पानी, छाया, शौचालय और इमारत की वास्तविक स्थिति आदि की जांच सुनिश्चित करें। मतदान केंद्रों से संबंधित मोबाइल संपर्क ,मतदान अभ्यर्थी का कार्यालय मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर हो यह भी सुनिश्चित कराएं। साथ ही एमसीसी उल्लंघन पर नजर रखें और रिपोर्ट तैयार करें।सेक्टर पदाधिकारियों से कहा कि वह संबंधित प्रखंड के बीएलओ से संपर्क स्थापित कर संवेदनशील मतदान केंद्रों के वर्गों का पता लगाएं तथा निर्धारित प्रपत्र में सूचना देना सुनिश्चित करें ।साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों पर मतदान दल के सभी सदस्य मतदान तिथि से 1 दिन पूर्व संध्या तक पहुंच गए हैं।सुरक्षा बल की उपस्थिति देखना, नियंत्रण कक्ष को संतुष्ट हो जाने पर ओके रिपोर्ट देना आदि उनका दायित्व है।
मतदान के दिन के दायित्व के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट आवंटित मतदान केंद्रों का बार-बार दौरा और एजेंटों की अनुपस्थिति होने पर स्वयं की उपस्थिति में मतपेटी को सीलबंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। मतदान सही समय पर प्रारंभ करवाना तथा नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करते रहना, निर्देशानुसार आर0ओ0 को समय-समय पर पुरुष -महिला, कुल मतदान तथा प्रतिशत की सूचना देना, मतदान वाले दिन की शिकायत को निपटाना, पीठासीन पदाधिकारी को यथासंभव डायरी एवं अन्य प्रपत्रों को भरने तथा मतपेटी को सीलबंद करने के लिए कहना, मतदान दल के साथ सीलबंद मत पेटी एवं पत्रों को प्राप्ति केंद्र तक पहुंचाने के साथ देना एवं मतदान के बाद मतदान के संबंध में आर0ओ0 को रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रपत्र 3 भरते हुए आदि के विषय में अवगत कराया गया।
उक्त प्रशिक्षण में प्रेक्षक अपर समाहर्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर एवं अन्य उपस्थित थे।