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निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम से

संबंधित कार्यशाला का हुआ आयोजन….

साहिबगंज(रणविजय गुप्ता संथाल ब्यूरो) आज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देशानुसार झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 निजी क्षेत्र के नियोजन में 75ः स्थानीय आरक्षण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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’ कार्यशाला के दौरान विभिन्न कार्यालय प्रधान एवं निजी क्षेत्र के आयोजक को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि उक्त अधिनियम नियमावली जिसमें यह 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं उन्हें उक्त अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है एवं नियोजन के रूप में जिला नियोजन कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है

कार्यशाला के दौरान बताया गया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और उन्हें कौशल विकास के तहत विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नियमावली को पंचायत/गांव स्तर तक लेकर आगे जाये। वहीं बताया गया कि इस अधिनियम-सह-नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान होगा। सरकार द्वारा जारी नियमावली का सभी नियोक्ता अनुपालन करें औऱ स्थानीय लोगों को रोजगार देना प्राथमिकता में रखें। कार्यशाला में जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज झा समेत अन्य उपस्थित थे।

 

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