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सड़क सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर डीएसई ने प्रधानों को जारी किया निर्देश…

सरायकेला (संजय मिश्रा) । आए दिनों सड़कों पर घट रही सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक चार्ल्स हेंब्रम सभी कोटि के निजी विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है।

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जिसमें उन्होंने कहा है कि उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों को सड़क सुरक्षा के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत सभी निजी विद्यालय सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के आने जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों बस, मिनी बस, मैजिक, टेंपो, ई-रिक्शा आदि में क्षमता से अधिक बच्चों को ना लिया जाए।

विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता आवश्यक रूप से आयोजित किया जाए। तथा स्कूली वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों के प्रयोग की स्थिति में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना या दुर्घटना होने की जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन की होगी।

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