नाबालिग शिक्षिका के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी विद्यालय संचालक मुन्ना प्रसाद को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…
सरायकेला Sanjay: आदित्यपुर सातबहनी के न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक मुन्ना प्रसाद को उसके स्कूल के ही एक नाबालिग शिक्षिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले पर सरायकेला एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो 6 एक्ट के तहत सश्रम उम्रकैद एवं 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में 17 वर्षीय नाबालिग शिक्षिका ने आदित्यपुर थाना में स्कूल संचालक मुन्ना प्रसाद के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि स्कूल संचालक मुन्ना प्रसाद स्कूल अवधि के बाद नौकरी का झांसा के साथ शादी करने की बात कह कर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.
कुछ समय बाद जानकारी मिली कि वह पहले भी कई लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शारीरिक शोषण करता रहा है, तब पीड़िता नाबालिक शिक्षिका स्कूल जाना छोड दी. स्कूल छोड़ने के बाद भी अभियुक्त लगातार डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करता रहा. अभियुक्त के डर से वह अपने गांव जाकर रहने लगी. इसके बाद अभियुक्त ने गलत फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके अश्लील तस्वीर को पोस्ट करने लगा. जिसके बाद परेशान होकर नाबालिग ने थाना में मामला दर्ज कराया।